एसीबी कोर्ट ने IAS की जमानत अर्जी खारिज की, जेल में ही रहेगा इंद्र सिंह राव

एसीबी कोर्ट ने तत्कालीन बारां कलेक्टर के इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए लिखा कि यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो मामले के गवाहों को प्रताड़ित करने व सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नही किया जा सकता।

विशिष्ट न्यायाधीश ने लिखा कि भ्रष्टाचार के मामलों बढ़ती संख्या को देखते हुए, सभी तत्थों,परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही पाया जाता। जमानत अर्जी खारिज होने से आईएएस इंद्र सिंह राव को कोटा सेंट्रल जेल में ही रहना पड़ेगा।

बचाव पक्ष के वकील ने इंद्र सिंह राव की ओर से कोर्ट में तर्क दिया कि एसीबी ने षड्यंत्र के आधार पर झूठी कार्रवाई की। कलेक्टर ने परिवादी से रिश्वत नही मांगी,ना कलेक्टर के पास से राशि बरामद हुई। आईएएस के खिलाफ कार्रवाई का अधिकारी एसीबी को ना होकर सीबीआई को है। आईएएस दिल व बीपी की बीमारी से पीड़ित है।

गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की NOC जारी करने की रिश्वत लेते तत्कालीन बारां कलेक्टर के पीए महावीर को गिरफ्तार किया था। महावीर के पास से 1 लाख 40 हजार की रिश्वत राशि बरामद की थी। मामले में एसीबी ने जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव को भी नामजद किया था। 23 दिसम्बर को पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इंद्र सिंह को 6 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए थे।



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फाइल फोटो- इंद्रसिंह राव


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