यूडी टैक्स जमा करवाने के लिए अब बनानी होगी एसएसओ आईडी

राज्य सरकार ने अब यूडी टैक्स जमा करवाने के लिए एसएसओ आईडी की अनिवार्यता लागू कर दी है। इसके बिना यूडी टैक्स जमा नहीं हाेगा। अभी तक सीधे बिल जनरेट हाेता था और संबंधित व्यक्ति अपना यूडी टैक्स जमा करवा देता था। इस नियम से आम लाेगाें के साथ नगर निगम की भी मुश्किल बढ़ेगी।

निगम के पास यूडी टैक्स का डेटा नहीं है। इस वजह से अभी तक 13 कराेड़ के टार्गेट के मुकाबले सिर्फ 1.25 कराेड़ टैक्स ही जमा हाे सका है। अभी तक लाेग पुरानी जमा राशि के आधार पर टैक्स जमा करवा रहे थे, अब वाे एसएसओ आईडी के चक्कर में नहीं आ रहे हैं।
दाे साल पहले तक जिन मकानों खरीद-फराेख्त हुई उनकी एसएसओ आईडी बनी हुई है, लेकिन उससे पहले की प्रॉपर्टी की आईडी नहीं है। कई मकान, हाॅस्टल और शाेरूम ताे ऐसे हैं, जिनके मालिक वर्षाें से बाहर रहते हैं। वहीं कई पुराने लाेग अपने मकानाें का ब्याैरा देना नहीं चाहते हैं।



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