लॉयन न्यूज,बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चूरू ने एक महिला परिवादी का परिवाद स्वीकार कर 50 हजार रुपए बीमा क्लेम व बोनस ब्याज सहित दिए जाने के आदेश दिए। फैसले में भारतीय जीवन बीमा निगम को परिवादनी को 20 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के देने के भी आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार सुमनदेवी सैनी निवासी वार्ड 25, चूरू ने आयोग में परिवाद पेश किया कि उसके पति अशोक ने भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 28 मार्च, 2009 को अपने जीवन की बीमा करवाई थी। बीमा पॉलिसी 50 हजार रुपए थी। बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि 28 मार्च, 2029 थी। बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान उसके पति अशोक की एक अप्रैल, 2016 को मौत हो गई। इसकी सूचना निगम को दे दी थी। बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए उसने निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया, लेकिन भुगतान नहीं किया।
निगम ने खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष फूलचंद झाझडिय़ा व सदस्य संतोष मासूम ने परिवाद को स्वीकार कर अप्रार्थी निगम को आदेश दिया कि वह परिवादनी सुमन को उसके पति के जीवन पर करवाई पॉलिसी का क्लेम 50 हजार रुपए मय बोनस व ब्याज सहित अदा करें। परिवादनी को मानसिक क्षतिपूर्ति पेटे 20 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए भी अदा करें। इसके लिए बीमा कंपनी को 60 दिन का समय दिया गया है। परिवादनी की तरफ से पैरवी एडवोकेट धन्नाराम सैनी ने की।
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