हाईकोर्ट ने संविदा पर टीबी यूनिट में कार्यरत सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजरों को बढ़ी हुई वेतन वृद्धि नहीं देने पर राज्य सरकार सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर अजय कुमार व अन्य की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थियों को अप्रैल 2015 में 15000 प्रति माह मानदेय पर टीबी यूनिट टोडाभीम एवं गुढ़ाचंद्रजी में नियुक्त किया था। वे लगातार पद पर काम कर रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने प्रार्थियों के मानदेय में 5 प्रतिशत वृद्धि देने का प्रावधान किया। लेकिन उन्हें यह वेतन वृद्दि दी नहीं गई। जबकि उनके समान अन्य संविदा कर्मियों को पूर्व में ही यह वेतन वृद्धि दे दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।
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