राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार 8 जनवरी को जिले में 35 व्यक्तियों से 5300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिले में शुक्रवार 8 जनवरी को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र शिव में 9 लोगों से 19 सौ, बालोतरा में 2 लोगों से एक हजार, गुड़ामालानी में 16 लोगों से 16 सौ एवं सिवाना में 8 लोगों से 8 सौ को मिलाकर कुल 35 लोगों से 5300 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। जिले में अब तक 8044 लोगों से कुल 15 लाख 45 हजार 400 रुपए की वसूली की जा चुकी है।
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