जानलेवा हमला करने वालेे हमलावर को 10 साल की जेल,हजारों का लगाया जुर्माना

लॉयन न्यूज,बीकानेर। जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी का 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने यह सजा सुनाई हैं। न्यायालय ने दिसम्बर 2014 में गोलूवाला थाना क्षेत्र के खारा चक में कृष्णलाल नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में यह सजा सुनााई गयी हैं।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बंध में कृष्णलाल के पुत्र श्याम सुंदर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। न्यायालय ने आज आरोपी श्रवण कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है,साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। किसी कारणवश अगर दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नही करता है तो ऐसी स्थिति में 8 माह का अतिरिक्त कारावास भी जेल में ही बिताना पड़ेगा। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार ने पैरवी की।

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