हाउसिंग बाेर्ड के एक से अधिक मकान खरीदने की आवेदक को मिली छूट

प्रदेश में हाउसिंग बाेर्ड की किसी भी याेजना में काेई भी आवेदक एक से अधिक आवास ले सकता है। फ्री हाॅल्ड अथवा लीज हाॅल्ड पर आवासीय भूखंडधारी भी बाेर्ड की याेजना में आवास ले सकता है। हाउसिंग बाेर्ड के संपत्ति निस्तारण विनियम 1970 में किए संशाेधनाें के तहत आवंटन की पात्रता शीर्षक के बिंदु संख्या 7 में संशाेधन किया गया है।

हाउसिंग बाेर्ड कमिशनर पवन अराेड़ा के अनुसार, पुराने मकान बिना बिके रहे गए थे, इसलिए इनकाे बेचने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। बाेर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर पुराना पड़े आवासाें काे बेचने के लिए पुरानी शर्ते हटा दी गई। इसका असर भी देखने को मिला की पिछले एक साल में पुराने 7000 आवास बिक गए।



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