अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) की कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई कर भिंचरली व जोधपुर ग्राम की पैराडाइज विला योजना की भूमि के माप व सीमांकन के लिए तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगा दी है।
अपीलार्थी मृगेंद्रसिंह की ओर से तहसीलदार जोधपुर के गत 1 दिसंबर को ग्राम भिंचरली के खसरा संख्या 4/36 से 4/47 व जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 632/8 के माप व सीमांकन के लिए जारी किए गए आदेश को चुनौती दी थी।
अपीलार्थी के अधिवक्ता ने राजस्व अपील दायर कर कोर्ट को बताया कि अपीलार्थी व उसके परिवार की सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भिंचरली के खसरा संख्या 4/36 से 4/47 में आई हुई है। इसका सीमांकन पूर्व में भू-प्रबंध विभाग की ओर से 14 मई 2010 को जारी किए गए आदेश व तहसीलदार जोधपुर के 18 मई 2010 के आदेश की पालना में 25 मई 2010 को किया जा चुका है।
तर्क दिया गया कि मौका फर्द तैयार होने के कारण दुबारा इन्हीं खसरों के संबंध में माप व सीमांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह भी बताया कि इस संबंध में भू-प्रबंध अधिकारी व तहसीलदार के समक्ष आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया।
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