बुजुर्ग डाकघर से भी बनवा सकेंगे पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र, नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर

भारतीय डाक विभाग निरंतर प्रदत्त सेवाओं में विस्तार कर रहा है। इन सेवाओं का लाभ आम लोगों को आसानी से मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बैंक सेवा हो या आधार के माध्यम से किसी भी बैंक से पैसा निकालना की सुविधा हो, आम आदमी के लिए सरल व सहज सेवा के रूप में इसकी पहचान है।

इस फेहरिस्त में एक और सेवा को जोड़ते हुए विभाग अब पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र देने की भी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए महज 70 रुपए का भुगतान करना होगा। अब डाकघर में भी पेंशनर्स जीवित प्रमाण पत्र बन सकेंगे। सभी प्रकार के पेंशनधारियों के लिए एक खुशखबरी है। जीवित प्रमाण पत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कोषागार या बैंक के अलावा विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भारतीय डाक विभाग ग्राहकों को यह सुविधा दे रहा है। डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग के माध्यम से सभी विभागों के पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेशनरों को प्रत्येक वर्ष नवंबर व दिसंबर में कोषागार, बैंक संबंधित विभाग में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से डाक विभाग का पोस्ट इंफो एप डाउनलोड कर सकते हैं।

एप में सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। यहां अपना नाम पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। सलेक्ट आईपीपीबी में जाकर सर्विस टाइप में जाकर जीवित प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी जेनरेशन में क्लिक करना होगा।

ग्रामीण अंचल के पेंशनर्स को मिलेगी परेशानी से निजात
केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर को हर वर्ष एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ताकि उन्हें पेंशन मिलती रहे। किसी भी बैंक में पेंशनर्स की पेंशन आती हो, वे अपना जीवित प्रमाण पत्र डाकघर में बनवा सकेंगे। अब कोई भी पेंशनधारक अपने नजदीकी डाकघर में जाकर या पोस्टमैन के माध्यम से अपना डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकता है। डाकघर में इस सेवा के शुरू होने से पेंशनर को काफी सुविधा होगी। इस सेवा का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर्स अपने नजदीकी डाकघर से ले सकेंगे। इस सेवा का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स के पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।



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