कृषि विभाग ने कपासन में खाद-बीज की दुकान पर की कार्रवाई, दुकान पर मिली अनियमितता

कृषि विभाग ने कपासन में खाद-बीज की दुकान पर कार्रवाई की। अनियमितता मिलने पर 21 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया।
कृषि विस्तार उप निदेशक दिनेश कुमार जागा ने बताया कि कपासन एसडीएम और सहायक निदेशक कृषि विस्तार को शिकायत मिलने पर कपासन स्थित मैसर्स सत्यनारायण शिवप्रकाश पर टीम पहुंची। उर्वरक बीज निरीक्षक हीरालाल सालवी ने सहायक कृषि अधिकारी प्रशांतकुमार जाटोलिया, कृषि पर्यवेक्षक सैयद शरीफ अली, पारसमल रैगर की माैजूदगी में जांच की। इसमें नीम खली का बैग अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर बेचा गया। फर्म पर स्टाॅक पाॅजीशन, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं मिली। फर्म द्वारा क्रेता को बिल नहीं दिया जाना पाया गया। फर्म का रिकाॅर्ड भी अपूर्ण मिला। पाॅस मशीन व वास्तविक में स्टाॅक में अंतर मिला।
सहायक निदेशक कृषि विस्तार कपासन डॉ. शंकर लाल जाट की अनुशंसा एवं अधिनियमों के तहत फर्म का उर्वरक अनुज्ञापत्र को 18 दिसंबर से 21 दिन के लिए निलंबित किया। सात दिन में रिकॉर्डों के साथ स्पष्टीकरण मांगा।



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Department of Agriculture took action on the store of manure and seeds in Kapasan, irregularity found in the shop


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