राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने चिकित्सा अधिकारी -2020 परीक्षा में चयनित पीजी सैकंड ईयर डॉक्टरों के ज्वाॅइनिंग में दिए जाने वाले एक्सटेंशन पर रोक लगाई है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव, निदेशक जनस्वास्थ्य, संयोजक एमओ भर्ती परीक्षा एवं कार्मिक विभाग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश सोमवार को डॉ. मनोज एवं अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया, कार्मिक विभाग के नियमानुसार नियुक्ति में अधिकतम 6 माह तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन पीजी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की पीजी पूर्ण होने में 6 माह से अधिक का समय बचा हुआ है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
टिप्पणियाँ