दादाबाड़ी पुलिस ने नकली घी बनाकर बाजार में बेच कर आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने के मामले में आरोपी फैक्ट्री संचालक राजू सोनी को अनुसंधान में दोषी माना है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में सोमवार को चालान पेश कर दिया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 नवंबर को दादाबाड़ी स्थित एक मकान में छापा मारकर 3 हजार लीटर नकली घी बरामद कर कारखाना संचालक राजू सोनी को गिरफ्तार किया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह तंवर के अनुसार अनुसार नकली घी प्रचलित ब्रांडों की पैकिंग में सप्लाई किया जाता था। अधिकतर मात्रा में यह घी ग्रामीण इलाकों में बेचा जाता था। दीपावली नजदीक होने से घी व तेल की डिमांड अधिक रहती है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी नकली घी बनाकर बेच रहे थे।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजू सोनी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया था रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे 5 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी राजू सोनी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 272,273 धारा 3 (1)(जेडजेड),(1V)(V1)(X1) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया है।
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