निदेशालय की ऑनलाइन अनुमति से ही हाे सकेंगे शिक्षकों के डेपुटेशन

शिक्षा विभाग में अधिकारियाें से सांठ गांठ कर मनमर्जी से पास की ओर पसंद की स्कूलाें में प्रतिनियुक्ति कराने वाले शिक्षकाें और कर्मचारियाें के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं।

क्याेंकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा साैरभ स्वामी ने यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है और निदेशालय से ऑनलाइन स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्मिक काे संबंधित स्कूल या कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। शिक्षण कार्य व्यवस्था में लगे हुए कार्मिकों को विद्यालय से तभी कार्य मुक्त किया जा सकता है जब निदेशालय द्वारा उनका शाला दर्पण के माध्यम से ड्राफ्ट जनरेट किया गया हो तथा अप्रूवल के बाद ऑनलाइन आदेश जनरेट किया गया हो।

ऑनलाइन आदेश जनरेट होते ही कार्मिक के विद्यालय में उसका नाम कार्य मुक्ति के लिए पेंडिंग प्रदर्शित होने लगता है और उसे कार्यमुक्त किया जा सकता है। जो कार्मिक पहले से ही अन्यत्र व्यवस्थागत लगे हुए हैं उनके आदेश भी शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट करने हैं तब उनकी विद्यालय से ऑनलाइन कार्य मुक्ति संभव हो पाएगी। किसी भी कार्मिक का ऑनलाइन आदेश जनरेट हुए बिना विद्यालय से उसकी कार्यमुक्ति ऑनलाइन संभव नहीं है।

शिक्षा विभाग के अलावा जिला प्रशासन द्वारा कार्य व्यवस्था लगे हुए कार्मिकों का ऑनलाइन आदेश भी शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला अथवा मंडल स्तरीय कार्यालय द्वारा, प्रशासन से जारी आदेश के आधार पर जनरेट किया जाना है तभी उनकी ऑनलाइन कार्य मुक्ति संभव हो पाएगी।



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