जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सीकरी कस्बे को ग्राम पंचायत की भांति कार्य करने व यहां ग्राम पंचायत का स्टाफ बैठाने के निर्देश दिए हैं।
बीडीओ जगदीश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने सीकरी ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत कर दिया था। इसके बाद यहां से ग्राम पंचायत का स्टाफ हटा दिया गया व नगर पालिका का स्टाफ तैनात हो गया। लेकिन यह मामला कोर्ट में चला गया तो उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी नवगठित नगर पालिकाओं पर स्टे दे दिया। इसके बाद यहां नगर पालिका का पहचान पोर्टल बन्द हो गया।
इससे लोगो के सभी कार्य रुक गए। इसके बाद इन बाबत जिला परिषद के सीईओ से मार्गदर्शन मांगा गया। गुरुवार को उन्होंने आदेश जारी कर न्यायालय के अग्रिम आदेश तक सीकरी में ग्राम पंचायत का स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए।बीडीओ ने बताया कि सोमवार को ग्राम सचिव को सीकरी ग्राम पंचायत का चार्ज दे दिया जाएगा।
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