होटल, क्लब, बार और सामुदायिक स्थलों पर इस बार 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं हो सकेगा। क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की गाइड लाइन के तहत रात्रि 8 बजे से ही शहर में कर्फ्यू लग जाएगा। इस दिन सभी बाजार शाम 7 बजे तक बंद करवा दिए जाएंगे। इसलिए घरों में ही नया साल मनाएं।
गली-मोहल्लों में बाहर सड़क पर भी किसी तरह की गेदरिंग (भीड़भाड़) नहीं होने दी जाएगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए इस संबंध में पहले ही गृह विभाग की ओर से गाइड लाइन जारी की जा चुकी है।
इसका सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को पाबंद किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को रात्रि 8 बजे से लगाया गया कर्फ्यू अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी बिना वजह अथवा सेलिब्रेशन के लिए इधऱ-उधर नहीं जा सकेगा। होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट और क्लब आदि में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
सख्ती : आतिशबाजी की बिक्री और चलाने पर रोक
नई गाइड लाइन के तहत भरतपुर शहर में 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर आतिशबाजी चलाने और इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर कोई गैरकानूनी तरीके से इसकी बिक्री या उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गाइडलाइन : धार्मिक स्थलों पर दो गज दूरी, मास्क जरूरी
नव वर्ष की पूर्व संध्या और अगले दिन सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरिजाघरों में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं को आने-जाने की छूट रहेगी। लेकिन, उन्हें वहां 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी नियम का पालन करना होगा। सर्वाधिक स्पर्श होने वाली चीजों जैसे रैलिंग, दरवाजे आदि को सेनेटाइज करना होगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में लॉकडाउन और बाद में पर्यटकों के नहीं आने से होटल एवं रेस्टोरेंट भयंकर आर्थिक नुकसान झेल रहे थे। इस बार उन्हें मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से काफी उम्मीदें थी।
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