एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने जनवरी 2008 में मारपीट केस में चालान पेश करने की एवज में पांच सौ रुपए की रिश्वत लेने वाले झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौडजी थाने के तत्कालीन हैड कांस्टेबल सूबेसिंह यादव को दो साल की सजा दी है। मामले के अनुसार, गुढ़ागौडजी थाना इलाका निवासी रामनिवास ने गांव के व्यक्ति मांगीलाल के खिलाफ 18 जनवरी 2008 को मारपीट का मामला दर्ज कराया था।
जिस पर तत्कालीन हैड कांस्टेबल सूबेसिंह ने मामले में चालान पेश करने की एवज में रामनिवास से पांच सौ रुपए मांगे। साथ ही सूबेसिंह ने रामनिवास को धमकी दी कि यदि रिश्वत राशि नहीं दी तो वह अदालत में एफआर पेश कर देगा। रामनिवास ने इसकी शिकायत एसीबी को की। जिस पर एसीबी ने 28 जनवरी 2008 को आरोपी सूबेसिंह को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बाद में एसीबी ने मामले में चालान पेश किया।
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