पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों के अधूरे निर्माण एवं निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किए जाने को लेकर बीडीओ ने 37 लाभार्थियों एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर सात दिवस में कार्यपूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराने व आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि की 18 प्रतिशत ब्याज दर से वसूली के आदेश दिए है।
बीडीओ डॉ.राजेश कुमार मीना ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को कई बार लिखित एवं मौखिक निर्देशों के बावजूद भी ब्लॉक में 37 आवास अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। चार लाभार्थियों ने तो अभी तक निर्माण कार्य शुरू तक नहीं किया है। वहीं पांच लाभार्थियों ने निर्माण तो कर लिया, लेकिन छत पर टीनशेड डाल रखी हैं, जो कि योजना के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार गलत है। उन्होंने सभी लाभार्थियों एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर सात दिवस में सभी आवास नियमों के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बीडीओ ने बताया कि निर्धारित अवधि में कार्यपूर्ण नहीं करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर राशि की ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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