राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, दिव्यांग वर्ग एवं अन्य पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा, स्वरोजगार ऋण के लिए 31 दिसम्बर तक ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबन्धक ओमप्रकाश तोषनीवाल ने बताया कि योजना में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है एवं अनुसूचित जनजाति में परिवार की वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए से कम है, वह योजना में आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन के लिए वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक है। स्वच्छकार वर्ग के लिए कोई आय सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 31 दिसम्बर तक किसी भी ई-मित्र पर जाकर स्वयं की एसएसओ आईडी से अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद ऋण आवेदन पोर्टल पर आवेदन नही हो पाएंगे।
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