ई-वे बिल के लिए बदले नियम, 24 घंटे में अब 200 किमी परिवहन जरूरी

केंद्रीय जीएसटी विभाग ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव एक जनवरी 2021 से लागू होंगे। जिसमें पहले एक दिन में ई-वे बिल की दूरी 100 किलोमीटर तक वैध थी। अब इसे बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दिया है। यानी ई-वे बिल जारी होने के बाद अब 24 घंटे में 200 किमी परिवहन जरूरी हो गया है। इसी तरह विभाग एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन को स्थगित कर देता है तो सेक्शन 54 के तहत कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

रिफंड लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन स्थगित करने की कार्रवाई को समाप्त करवाना होगा। इसके बाद ही रिफंड मिलेगा। पोर्टल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली में पहले तीन दिन में जीएसटी नंबर जारी कर दिया जाता था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर सात दिन की है।



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