हाईकोर्ट ने पशु चिकित्साधिकारी भर्ती-2018 की कट ऑफ जारी किए बिना व अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए बिना इंटरव्यू लेने पर रोक लगा दी है। वहीं मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी को जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश विष्णुदत्त शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि आरपीएससी ने 2018 पशु चिकित्साधिकारी के करीब 900 पदों पर निकाली भर्ती में बीस फीसदी अंक एकेडमिक, चालीस फीसदी अंक स्क्रीनिंग टेस्ट और चालीस फीसदी अंक इंटरव्यू के रखे थे।
लेकिन फिर भी आरपीएससी ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद कोई कट ऑफ मार्क्स ही जारी नहीं किए। वहीं अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए बिना ही 1878 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जबकि एकेडमिक के बीस फीसदी अंक रखे थे। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरपीएससी को कट ऑफ मार्क्स जारी करने और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन आरपीएससी ने ऐसा नहीं किया जो गलत है, इसलिए इंटरव्यू पर रोक लगाई जाए।
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