2018 के इंटरव्यू पर हाईकोर्ट की रोक जारी

हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के मामले में आरएएस भर्ती सहित अधीनस्थ सेवा के इंटरव्यू पर लगाई रोक को बरकरार रखा है। वहीं आरपीएससी को कहा है कि वह 14 दिसंबर तक शपथ पत्र पेश कर बताएं कि उन्होंने अपात्र अभ्यर्थियों को हटा दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश गुरुवार को प्रेमसिंह राठौड़ व अमित शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया।

सुनवाई के दौरान आरपीएससी ने कहा कि वे अपात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से बाहर कर देंगे, जिस पर अदालत ने आरपीएससी से कहा कि वह इस संबंध में आगामी सुनवाई पर शपथ पत्र पेश करें। दरअसल याचिकाओं में कहा था कि आरएएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम 7 जुलाई को जारी किया गया था। इसमें विभागीय मंत्रालयिक कोटे में उन कर्मचारियों को भी इंटरव्यू के लिए पात्र मान लिया जो विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं थे।

इसी तरह भूतपूर्व सैनिक कोटे में भी अपात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर इंटरव्यू के लिए बुला लिया। भर्ती में हुई इस अनियमितता के चलते उन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन नहीं हो सका जो इसके योग्य थे। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरपीएससी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए था ताकि भर्ती में कोई अनियमितता नहीं हो।



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