हाईकोर्ट ने थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती: 2012 के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं देने पर पंचायती राज सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागौर सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश धर्मेंद्र शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी ने 2012 की टीचर भर्ती में भाग लिया था और लेकिन उसे अभी नियुक्ति नहीं दी है। जबकि भर्ती के पुन: जारी किए गए परिणाम मेें उसके अधिक अंक आए हैं। लेकिन उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई है जबकि वह नियुक्ति से वंचित है। याचिका में कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 जनवरी 2020 के आदेश में निर्देश दिया था कि 2012 की भर्ती में खाली पद ज्यादा अंक वालों को आठ सप्ताह में नियुक्ति दी जाए। लेकिन आदेश का पालन नहीं हो रहा। जबकि भर्ती के 66 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। इसलिए प्रार्थी को खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए।
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