हथियार लाइसेंस लेकर तीन तीन आर्म्स रखने वाले जयपुर शहर में 180 लाेग है जिनकाे पुलिस ने एक हथियार राजकीय शस्त्रागार में जमा कराने या लाइसेंसशुदा डीलर काे जमा कराने के लिए नाेटिस जारी किए हैं। 180 लाेगाें में से करीब साै ने तीसरे हथियार का निस्तारण कर दिया है।
करीब छह लाेग ऐसे है जिनके पास तीन हथियार है और तीसरे हथियार का निस्तारण करने के बजाय परिवार के किसी सदस्य के नाम से आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ताकि लाइसेंस मिलने पर हथियार ट्रांसफर किया जा सके। हालांकि अभी तक उनकाे आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
जयपुर कमिश्नरेट में 6400 लाेगाें काे आर्म्स लाइसेंस जारी किए हुए हैं। इनमें से करीब 180 लाेगाें ने तीन हथियार ले रखे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन कमिश्नरेट की लाइसेंस शाखा में किया हुआ है। केन्द्र सरकार की ओर से तीन हथियाराें की जगह दाे हथियार रखने का संशाेधन करने के बाद जयपुर कमिश्नरेट ने तीन हथियार लाइसेंस धारकाें काे नाेटिस जारी किए हैं।
जिन लाेगाें के पास तीन हथियार है और उनमें से काेई हथियार साै साल पुराना है ताे उसे पंचर कर संबंधित लाइसेंस धारक के पास ही आर्म्स काे रखने की अनुमति दी जाएगी। मगर इसके लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारियाें से यह लिखवाकर कमिश्नरेट में देना हाेगा कि संबंधित हथियार एंटिक श्रेणी का है। इसके बाद कमिश्नरेट के अधिकारी इसे पंचर कर रखने की अनुमति देंगे।
हथियार जमा कराने के लिए 90 दिन का समय
तीसरे हथियार काे जमा कराने के लिए कमिश्नरेट ने 90 दिन का समय दिया है। कमिश्नरेट के अधिकारियाें के अनुसार तीसरे आर्म्स काे राजकीय शस्त्रागार या लाइसेंसशुदा डीलर के पास अागामी 90 दिन में हथियार जमा करा दें।
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