शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों को प्रवेश नहीं, 100 से ज्यादा होते ही दरवाजे बंद करेंगे गार्ड

किसी मैरिज स्थल व गार्डन में आप यदि अपने लाडले या लाडली की शादी करेंगे ताे वहां आने वाले मेहमानों की संख्या पर अब आपके साथ उस मैरिज स्थल के संचालक व मालिक की भी नजर रहेगी। यदि काेविड़-19 के नियमाें की अवहेलना करते हुए आपने शादी या प्रीतिभाेज में साै से अधिक मेहमान बुलाए ताे मैरिज स्थल संचालक पहले आपकाे टाेकेगा और यदि उसके बावजूद आप नहीं माने ताे वह मैरिज स्थल का मुख्य द्वार भी बंद कर सकेगा।

यानि आमंत्रित मेहमानों की कंट्राेलिंग की जिम्मेदारी अब उसके मत्थे पर भी रहेगी। ये सब कुछ स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव दीपक नंदी द्वारा निकाले गए नए निर्देश के बाद हाेगा। उन्हाेंने ये आदेश शनिवार काे जारी करके सभी निकायाें काे प्रेषित किए है और अपने-अपने क्षेत्र में इसकी सख्ती से पालना करने काे कहा है।

नए आदेश में ये बिंदु

  • विवाह में 100 से अधिक मेहमान हाेने पर विवाह स्थल संचालक एवं स्वामी भी उत्तरदायी हाेंगे। काेविड-19 की गाइड लाइन की पालना नहीं हाेने पर उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
  • मैरिज स्थल व गार्डन के मालिक समाराेह में 100 व्यक्ति एकत्रित हाेते ही प्रवेश द्वार बंद करेंगे। अतिरिक्त व्यक्तियाें काे प्रवेश नहीं देंगे।
  • नगर निकाय अपने क्षेत्र स्थित विवाह स्थलाें में निर्देशाें की पालना कराएंगे।

अभी तक था ये नियम
शादियाें में आमंत्रित मेहमानों की संख्या साै से अधिक नहीं करने के लिए सरकार ने जुर्माने का नियम बनाया था। इसमें विवाह अायाेजक से 25 हजार रुपए की जुर्माना राशि लेनी थी। पाली शहर में भी कुछ स्थानाें पर जुर्माना भरा गया।



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