पेंशनराें के भाैतिक सत्यापन के लिए दाे माह समय बढ़ाया, फरवरी तक दे सकेंगे

काेराेनाकाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स के लिए विभाग ने नई प्रक्रिया लागू की है। पहले पेंशनधारियों को हर साल 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य था, लेकिन अब पेंशनर अगले वर्ष 28 फरवरी तक भाैतिक सत्यापन करवा सकेंगे।
यदि पेंशनर की पेंशन पहली बार इस अवधि से तीन महीने के भीतर स्वीकृति की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन अगले साल दिसंबर तक करवाना जरूरी होगा। संयुक्त शासन सचिव वित्त (पेंशन विभाग) वेदप्रकाश गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पेंशनर्स को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पेंशनधारी समय से अपना सत्यापन करवा सकें और उनकी पेंशन समय से खाते में आ सके।

पेंशनधारियों की ओर से वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। वहां बॉयोमेट्रिक सत्यापन के जरिए अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। बुजुर्ग पेंशनधारी या दिव्यांग पेंशनधारी को अंगुली की छाप से सत्यापन होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशनर्स को आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। पेंशनधारी 28 फरवरी 2021 तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। यह क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर्स को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाए।

तीन महीने में सत्यापन नहीं कराया तो इनकी होगी जिम्मेदारी
अगर पेंशनर निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी एसडीएम या बीडीओ का दायित्व होगा कि उनका तीन महीने के अंदर सत्यापन करवाया जाए। यह जिम्मेदारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी की होगी। ऐसे पेंशनधारक जो चलने में असमर्थ है बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। ऐसे लोगों के लिए 28 फरवरी तक उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Extended time for monthly verification of pensioners, extend till February.


टिप्पणियाँ