प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रबी की फसलों के बीमा के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 30 जून 2020 को जारी कर दी गई थी। जिले के लिए एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि.को मनोनीत किया गया है। विभिन्न बैंको एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋणी कृषक 15 दिसम्बर 2020 तक या फसल बुवाई के एक माह के भीतर या जो भी कम हो फसल बीमा करवाकर इसका लाभ उठा सकते है।

गैर-ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 15 दिसम्बर 2020 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएचसी के माध्यम से करा सकेंगे। उप निदेशक कृषि (विस्तार) टोंक ने बताया कि इसके अतिरिक्त कृषक बीमा कम्पनी के द्वारा अधिकृत बीमा एजेन्ट/मध्यस्थी, प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल द्वारा बीमा करा सकेंगे।

खरीफ 2020 से फसल बीमा को पूर्णतया स्वैच्छिक कर दिया गया है। ऋणी कृषक संबंधित बैंक में जाकर अंतिम दिनांक से 7 दिन पूर्व अथवा 8 दिसम्बर तक घोषणा पत्र अवश्य प्रस्तुत करना नहीं भुले, यदि घोषणा पत्र भर के प्रस्तुत नही किया तो बैंक प्रीमियम राशि काट लेगी।



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