प्रधानमंत्री फसल बीमा याेजना के तहत फसल बीमा करवाना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है, लेकिन फसली ऋण लेने वाले किसानों काे याेजना से अलग हाेने के लिए 8 दिसंबर तक अपने बैंक में निर्धारित घोषणापत्र पेश करना हाेगा।
कृषि विस्तार उपनिदेशक पीसी मीणा ने बताया कि फसल बीमा कराने के लिए किसान अपने केसीसी खाते में पर्याप्त राशि जमा रखें ताकि फसल बीमा प्रीमियम की कटाैती केसीसी खाते से की जा सके। केसीसी खाते में राशि नहीं हाेने पर फसल बीमा नहीं हाे सकेगा।
साथ ही फसल व उसके बुआई क्षेत्र में यदि किसान ने काेई परिवर्तन किया है, ताे इसकी सूचना संबंधित बैंक काे 13 दिसंबर तक जरूर दें। उन्होंने बताया कि रबी वर्ष 2020-21 के लिए फसली ऋण का नवीनीकरण कराना भी जरूरी है। नवीनीकरण नहीं करवाने वाले किसानों का फसल बीमा नहीं हाे सकेगा।
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