ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मिलेगी जानकारी

किसानों को फसली बीमा योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए जिलेभर में प्रचार रथ घूमेंगे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में तीन जागरुकता वाहनों को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व कृषि विभाग के उप निदेशक वी.डी.शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ये प्रचार रथ ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी के साथ ही कृषि कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरुक भी करेंगे, ताकि पात्र किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभांवित हो सकें। कृषि विस्तार के उप निदेशक वी.डी.शर्मा ने बताया कि ये रथ 5 दिसंबर तक जिले की सभी तहसीलों में ग्राम पंचायतों में जाकर किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों को फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि 8 दिसम्बर, ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 13 दिसम्बर एवं ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गैर ऋणी कृषकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम जमाबंदी, जमीन बंटाई का शपथ पत्र, बैंक पास बुक एवं फसल बुआई प्रमाण पत्र शामिल हैं।

जबकि, बीमा के लिए नामांकन बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएससी सेन्टर में कराया जा सकता है।
इस संबंध में किसान अधिक जानकारी के लिए बीमा कम्पनी प्रतिनिधि व टोल फ्री नं. 1800116515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान उद्यान विभाग के सहायक निदेशक रामलाल जाट, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र मीना,कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना, किसान सेवा केन्द्र के जिला समन्वयक शिवदयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



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At the Gram Panchayat level, farmers will get information about Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme


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