न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रमोद कुमार मलिक ने रिश्वत की मांग के तीन साल पुराने मामले में आरोपी झालावाड़ आरएसबीएसएल डिपो के तत्कालीन डिपो मैनेजर सुरेश शर्मा को 3 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एसीबी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। झालावाड़ निवासी लेखराज एवं प्रमोद प्रजापत ने 31 मई 2017 को एसीबी स्पेशल कोटा यूनिट के एडिशनल एसपी को शिकायत दी थी कि दोनों झालावाड़ में अंग्रेजी शराब के गोदाम में हम्माली का काम करते हैं।
जहां अन्य साथी भी हम्माली का काम करते हैं। गोदाम पर शराब ठेकेदार माल लेने आते हैं। वे अपनी गाड़ियां साथ लेकर आते हैं। जिनमें माल को लोड करने तथा गोदाम पर कंपनी से आने वाले माल की अनलोडिंग का कार्य हम मज़दूरों द्वारा किया जाता था।
माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग की मजदूरी मजदूरों को ठेकेदारों एवं ट्रक चालकों द्वारा नकद दी जाती है। ट्रक ड्राइवरों से 4 रुपए प्रति पेटी चढ़ाई एवं 3 रुपए प्रति पेटी उतराई के हिसाब से मेहनताना प्राप्त करते हैं। मजदूरों को मिलने वाली उस महनताने की राशि में से डिपो मैनेजर सुरेश शर्मा द्वारा 1 रुपया प्रति पेटी के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही है। नहीं देने पर मजदूरों को डिपो से दिहाड़ी मजदूरी से निकाल देने की धमकी देता है।
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