राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर व जयपुर पीठ में आज से केसों की नियमित सुनवाई होगी। नियमित सुनवाई के दौरान वकील वीसी व फिजिकल के दोनों तरीके से पैरवी कर सकेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार आज से हाईकोर्ट में सुबह साढ़े दस बजे से शाम साढ़े चार बजे तक नियमित सुनवाई होगी। इस दौरान दोपहर एक से दो बजे तक लंच रहेगा। केसों में वीसी के जरिए सुनवाई के लिए वकीलों को केस के एक दिन पहले ही सूचना देनी होगी। दरअसल लंबे समय से हाईकोर्ट में वीसी से ही सुनवाई हो रही थी।
कोर्ट परिसर में वकीलों को ई पास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं वीसी से पैरवी करने वाले वकीलों का केस का नंबर भी कॉज लिस्ट के अनुसार ही लिया जाएगा। वकीलों के साथ एक केस में एक पक्षकार को ही ई-पास के जरिए कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग से जांच होगी और उसके बाद ही कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।
कोर्ट में उन वकीलों को ही प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें केसों में पैरवी करनी है। केवल केस पास ओवर करवाने के लिए वकीलों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडवोकेट क्लर्क का प्रवेश भी उनके आईडी कार्ड के जरिए ही हो सकेगा। नए केसों या अन्य दस्तावेजों को ई-फाइलिंग या मैन्युअली तरीके से पेश किया जा सकेगा। लाॅ इंटर्न के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।
गाइडलाइन : सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा अनिवार्य
हाईकोर्ट प्रशासन ने कोर्ट परिसर में किसी भी जगह पर वकीलों या अन्य की भीड़भाड़ नहीं करने और सदैव मास्क पहने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार की कोरोना को लेकर जारी की गई गाइड लाइन व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी जरूरी होगा।
फिजिकल तरीके से भी पैरवी जरूरी : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष करनपाल सिंह का कहना है कि केसों में वीसी के अलावा फिजिकल तरीके से भी पैरवी जरूरी है ताकि पूरे तथ्य कोर्ट के सामने आ सकें। वहीं अधिवक्ता ऋषिकेश महर्षि का कहना है कि कई बार वीसी से पैरवी के दौरान कनेक्टिविटी सही नहीं हो पाती और बीच में ही टूट जाती है। इससे पैरवी अधूरी रह जाती है। हालांकि लॉक डाउन के दौरान वीसी से पैरवी की व्यवस्था सही रही है लेकिन बड़े केसों में फिजिकल तरीके से पैरवी करना जरूरी है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
टिप्पणियाँ