2 माह और धारा 144 लागू रहेगी, बड़े सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर-जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने और जनसाधारण के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा 24 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा अवधि में बूंदी जिले की सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाए रखेगा। विवाह समाराेह के लिए आयोजनकर्ता द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी। मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर की कठोरता से पालना की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकाॅल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

प्रतिबंधित रहेंगे ये आयोजन
आदेशानुसार समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अाैर बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, सभा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंत्येष्टि-अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर की पालना करनी होगी। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकाॅल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति जारी करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।



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