जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा व सदस्य हेमलता विजयवर्गीय व हेमेंद्र नारायण द्विवेदी ने तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर लैपटॉप दो माह की अवधि में देने व मानसिक संताप 10 हजार रुपए व परिवाद व्यय 2 हजार रुपए देने के आदेश रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिसक्यू लिमिटेड कोटा को दिए हैं। पूनम कॉलोनी कोटा जंक्शन निवासी विक्रम सिंह पुत्र नारायण सिंह ने प्रबंधक रिलायंस रिटेल लिमिटेड झालावाड़ रोड व रिलायंस रिसक्यू लिमिटेड बल्लभनगर के विरुद्ध आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया था।
इसमें बताया कि एचपी कंपनी का एक लैपटॉप 24 अप्रैल 2015 को 37490 रुपए में 1 वर्ष की गारंटी पर खरीदा था। जिस पर दुकान मालिक ने 2000 रुपए अलग से लेकर कंपनी द्वारा दी गई वारंटी के अलावा रेस्क्यू केयर प्लान के तहत 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी देने, इस अवधि में तकनीकी खराबी आने पर बिना अतिरिक्त चार्ज के उसे बदलकर कंपनी का ओरिजिनल चार्ज लगाया जाएगा।
लैपटॉप में 1 वर्ष बाद डिस्प्ले की समस्या आने लगी तो विपक्षी-2 के पास जाने की सलाह दी। जिसने लैपटॉप चेक कर 7-7 दिन में दाे बार बुलाया। बाद में यह कहते हुए लैपटॉप लौटा दिया कि यह अब पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसमें प्राॅब्लम जस की तस थी।
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