पटाखे बेचेंगे तो 10 हजार, फोड़े तो 2000 रु. जुर्माना,कलेक्टर के आदेश, अफसरों की जिम्मेदारी तय

काेराेना महामारी और बढ़ते प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन ने पटाखों के उपयोग और बिक्री पर आदेश जारी कर पाबंदी लगा दी है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि पटाखों के विक्रय और उपयोग की अनुमति पर राज्य सरकार की जारी अधिसूचना की पालना और अर्थदण्ड की कार्रवाई काे लेकर विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत पटाखों के विक्रय और उपयाेग पर राेक लगाई गई है। अधिसूचना के अनुसार किसी भी दुकानदार के किसी भी तरह के पटाखों के विक्रय करने पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड और पटाखों के उपयोग करने या अनुमति देने पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगेगा।

सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, नगर परिषद व पालिका के राजस्व अधिकारी सहित सभी विकास अधिकारियों को क्षेत्राधिकार में सख्त कार्रवाई करने और कम्पाउंड करने के लिए अधिकृत किया है। त्याेहारी को देखते हुए जिले में अधिकृत सभी लोक सेवकों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।



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10 thousand if you sell firecrackers; Penalty, order of collector, responsibility of officers fixed


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