झालावाड़ एसीबी ने एक लाख की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी नगर पालिका रामगंजमंडी के अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल, रामगंजमंडी नगरपालिका चेयरमैन के पुत्र सौरभ शर्मा और भवानी सिंह को अनुसंधान में दोषी माना है। एसीबी ने अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को न्यायालय में चालान पेश कर दिया। गौरतलब है कि एसीबी की देहात टीम ने 6 अगस्त को रिश्वत मामले में ईओ पंकज कुमार मंगल, पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा के बेटे सौरभ शर्मा सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
झालावाड़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने बताया कि फरियादी अखिलेश गर्ग ने 16 जुलाई को एसीबी कोटा देहात में शिकायत दर्ज कराई थी वह मकान निर्माण करना चाहते है, लेकिन पालिका से निर्माण स्वीकृति देने की एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जिसमें पहले ही पालिका अध्यक्ष के बेटे सौरभ शर्मा को डेढ़ लाख रुपए भी दे दिए हैं। इसके बाद स्वीकृति जारी कर दी गई, लेकिन बकाया पैसे देने के लिए पालिका ईओ पंकज कुमार मंगल लगातार दबाव बनाया जा रहा था और निर्माण कार्य पर लाल क्रॉस लगा कर कार्य भी रुकवा दिया गया।
एसीबी को मिली शिकायत के बाद रामगंजमडी में घेराबंदी की गई और सुविधा नगर में एक फ्लैट से रिश्वत लेते रंगे हाथों ईओ पंकज मंगल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पालिकाध्यक्ष के बेटे सौरभ शर्मा व ईओ पंकज मंगल के मित्र मेड़ता नागौर निवासी भवानी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। एसीबी ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
रिश्वत के आरोपी वन अधिकारी की जमानत खारिज
न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रमोद कुमार मलिक ने रिश्वत के मामले में आरोपी बारां के क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि कुमार नामा की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। बारां एसीबी टीम ने 16 सितंबर को वन विभाग के नाहरगढ़ रेंजर (द्वितीय) रवि कुमार नामा व उसके दलाल ड्राइवर राजेश शर्मा को बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
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