तंबाकू उत्पादों पर अब नई सचित्र चेतावनी होगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विक्रेता 1 दिसंबर से नई सचित्र चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) 8, धारा 9 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद संशोधन नियम 2020 है। इसके अनुसार लिखित स्वास्थ्य चेतावनी धुएं और धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों के लिए ‘तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है‘ शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे।
आज ही छोडे़ं कॉल करें 1800112356 शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे। चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी-स्वास्थ्य पर तम्बाकू सेवन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का एक चित्रात्मक प्रतिरूप लिखित स्वास्थ्य चेतावनी के ऊपर लगाया जाएगा। विक्रेता 1 दिसम्बर 2020 से ये नई सचित्र चेतावनी वाले तम्बाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे तथा पुराने चेतावनी वाले चित्र अंकित तम्बाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर संबधित के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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