वित्त विभाग के अधीन आने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को आरपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए अब अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर की पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यदि नए पद पर ज्वाइन करते हैं तो उन्हें अपने विभागीय अधिकारी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा।
वित्त राजस्व विभाग ने इसके लिए कार्मिक विभाग की ओर से सितंबर 1998 में जारी किए गए एक सर्कुलर का हवाला दिया है। इस सर्कुलर का हवाला देते हुए वित्त विभाग ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं जिनका परीक्षण करने के बाद यह तय किया गया है कि आरपीएससी की परीक्षा में बैठने से पहले वित्त विभाग के अधीन आने वाले किसी भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को अपने विभाग के हेड से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यह आदेश सिर्फ वित्त विभाग के अधीन आने वाले विभागों के लिए ही जारी किए गए हैं।
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