कोरोना काल के चलते देश के वित्त मंत्रालय की ओर से आयकर और जीएसटी की वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीखों को आगे बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट नहीं होनी है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है।
इसके साथ-साथ जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट होनी है उनकी ऑडिट करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया है। ऑडिट करवाने वाले करदाताओं की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया है।
यानी ऑडिट और रिटर्न की अंतिम तिथि एक साथ 31 जनवरी 2021 है। जानकारी के मुताबिक आयकर के साथ साथ जीएसटी की भी वार्षिक रिटर्न को बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट होनी है या नहीं होनी है उनकी अंतिम तिथि काे 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया है। 5 करोड़ से अधिक वार्षिक बिक्री होने पर ही जीएसटी ऑडिट होती है।
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