सामूहिक गतिविधियों, मनाेरंजन व खेल समाराेह पर पूर्ण प्रतिबंध, स्कूल-कॉलेजों की परीक्षाओं को मुक्त रखा

शहर में कोरोना की रफ्तार थामने को प्रशासन एवं पुलिस अब सख्तियां और बढ़ा रहे हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद रविवार को पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश एकपक्षीय जारी किए गए हैं। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों व आयोजनों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश रविवार शाम छह बजे लागू हो गया है और 31 अक्टूबर शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर पुलिस अब सीधी कार्रवाई करेगी। डीसीपी (मुख्यालय) कालूराम रावत ने जोधपुर पुलिस कमिशनरेट सीमा के लिए ये आदेश जारी किया है।

  • सार्वजनिक स्थलों पर 5 या अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। मास्क जरूरी।
  • शादी में अधिकतम 50 व अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
  • सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक, सार्वजनिक समारोह प्रतिबंध।
  • पर्यटन स्थल, पार्क, जिम में पांच से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकेंगे।
  • आदेश से पंचायत चुनाव प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज की परीक्षाओं को मुक्त रखा हैं।


दुकानों पर लिखना होगा ‘नो मास्क नो एंट्री’
प्रभावी तरीके से मास्क अनिवार्य करने के लिए प्रशासन ‘नो मास्क-नो एंट्री’ का आदेश जारी करेगा। कलेक्टर इंद्रजीतसिंह सोमवार को आदेश जारी करेंगे। दुकानों के बाहर अनिवार्य तौर पर नो मास्क नो एंट्री लिखा बोर्ड लगाना जरूरी होगा।

पुलिस का रूट मार्च
डीसीपी मुख्यालय एवं यातायात कालूराम रावत ने बताया कि रविवार को कमिश्नरेट के सभी थाना पुलिस ने अपने इलाकों में रूट मार्च निकाला। इस दौरान आमजन को मास्क पहनने की अपील की और पैम्फ्लेट बांटकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने आमजन को सलाह दी कि अति जरूरी होने पर ही घरों से निकलें।



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शहर में कोरोना की रफ्तार थामने को प्रशासन एवं पुलिस अब सख्तियां और बढ़ा रहे हैं


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