कंट्रोल रूम एवं वाररूम स्ट्रांग बनाएं: गालरिया,शासन सचिव ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर प्रभावी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं एवं संक्रमित रोगियों की जांच सेंपल का परिणाम शीघ्र मिले, आॅक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर के पुख्ता इंतजाम जल्द सुलभ कराने संबंधी बिंदुओं पर जिलेवार समीक्षा की। वीसी से की गई समीक्षा में भीलवाड़ा से कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते एवं चिकित्सका विभाग के अधिकारियाें ने हिस्सा लिया।
वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से दिए निर्देशों में वैभव गालरिया ने कलक्टरों को कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में हैल्प डेस्क की स्थापना के साथ वार रूम, कंट्रोल रूम को स्ट्रांग बनाने के लिए कहा। जिस पर कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के एक काॅल के आने पर उसे सही उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके। यह आवश्यक है। वही एम्बुलेंस एवं सहायता नम्बर 181 एवं 104 की सेवाएं चुस्त दुरुस्त रहें। गालरिया ने निर्देश दिए
कि कोविड संक्रमित व्यक्तियों की जांच के पश्चात शीघ्र डाटा फीडिंग होनी चाहिए। जिससे कि सही आँकड़े समय पर मिले और उसी अनुरूप सुविधाओं को जुटाया जा सके।
उन्होंने बताया कि राज्य के 11 जिलों में धारा 144 आगामी 31 अक्टूबर तक लगा दी है। कलक्टर को निर्देश दिए कि जिन जिलों में धारा 144 लागू की गई, उनके आॅर्डर जारी करते हुए निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आदेश की पालना सुनिश्चित कराएं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव अखिल अराेड़ा ने वीडियो कान्फ्रेंस से के कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कंट्रोल रूम में कम्प्यूटर पर रोगी के फोन आने पर तत्काल यह पता रहे कि कौनसे अस्पताल मे कोविड बैड एवं आॅक्सीजन उपकरणों के साथ उपलब्ध है। यह अपडेट रहना अत्यंत आवश्यक है। कोविड के लिए इमरजेंसी की तरह कोविड इमरजेंसी केंद्र भी स्थापित करें।
जानकारी दी कि इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी कोई भी व्यक्ति ई-संजीवनी एवं आरोग्य सेतु एप्प को डाउनलोड कर इससे जुड़ सकते है।
कलेक्टर नकाते ने वीसी से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप स्थानीय अधिकारियाें की बैठक लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कंट्रोल रूम पर कोविड से संबंधित सूचनाओं के मिलने पर वांछित कारवाई शीघ्र
करने एवं रोगियों को शीघ्र राहत देने के लिए प्रबंध करने के निर्देश दिए। वीसी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) एनके राजौरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मुश्ताक खान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्यदेव व्यास, डाॅ. घनश्याम चावला आदि उपस्थित थे।
विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर अनलॉक-4 क्रियान्वयन के लिए 30 अगस्त से प्रदत्त गाइडलाइन के भाग-बी नकारात्मक सूची निषिद्ध गतिविधियों में संशोधन करते हुए अनलॉक-4 अवधि में कंटेनमेंट जोन के बाहर निषिद्ध गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है। विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से
अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। नकाते ने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम आगामी 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर लिखित अनुमति जारी रहेगी। फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता द्वारा
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। इसी प्रकार कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी वही मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।अंतेष्ठी अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
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