कलेक्टर की अनुमति के बाद ही होगा उचित मूल्य की दुकान का अटैचमेंट

अब जिला रसद अधिकारी बिना किसी गंभीर अनियमितताओं के उचित मूल्य की दुकानों को निलंबित नहीं कर पाएंगे। एक उचित मूल्य की दुकान पर दूसरे स्थान की उचित मूल्य की दुकान को भी अटैच करने के लिए कलेक्टर से स्वीकृति लेनी होगी।

सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने सभी जिला रसद अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया है कि कई क्षेत्रों में बिना गंभीर अनियमितताओं के ही उचित मूल्य की दुकानों को निलंबित करने व उनका अटैचमेंट अन्य दुकानों में किए जाने के मामले सामने आए है।

ऐसे में अब पूर्व में जारी आदेशों में बदलाव किया गया है। अब उचित मूल्य की दुकानों का निलंबन तथा अटैचमेंट पूर्ण जांच के बाद ही गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर ही विशेष परिस्थितियों में किया जाए।

इसके अलावा अटैचमेंट आदेश जारी करने से पूर्व संबंधित कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी तथा इसे ऑनलाइन जारी करना होगा तथा 24 घंटे में इसकी जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करवानी होगी। उचित मूल्य की दुकान का अटैचमेंट तीन किमी से अधिक की दूरी पर नहीं किया जा सकेगा।



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