प्रदेश में लागू किए गए राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम के तहत अब पूर्व सीएम रहे लोगों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे नेता, लोकसभा या राज्य सभा के दो बार सांसद रहे लोगों को विधानसभा पूल से आवास आवंटित किए जाएंगे।
विधानसभा ने सुविधाओं को लेकर विधानसभा में पारित द्वितीय संशोधन के बाद अब नियम-2020 जारी किए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, संघ के केबिनेट मंत्री रहे हों, कम से कम तीन बार सदस्य और भारत सरकार के राज्य मंत्री रहे हों, कम से कम दो बार सदस्य और राजस्थान का केबिनेट मंत्री रहा हों तथा कम से कम दो बार लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य रहा हो। ऐसे व्यक्तियों को आवास आवंटित किए जाएंगे।
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