जयपुर में आग बुझाने के लिए 72 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक लेडर खरीदेगी सरकार, कोटा और जोधपुर के लिए 60 मीटर उंची लेडर

प्रदेश में आग बुझाने व आगजनी से बचाव के लिए 32 मीटर से ऊंची हाइड्रोलिक प्लेटफार्म नहीं होने के मामले में राज्य सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि जयपुर के लिए 72 मीटर ऊंचा हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म तथा जोधपुर, उदयपुर, कोटा व भिवाड़ी के लिए 60 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक लेडर खरीदने की मंजूरी दे दी है।

साथ ही इन्हें खरीदने के लिए एनआईटी जारी कर एग्रीमेंट भी हो गया है। इन लेडर प्लेटफार्म की डिलीवरी एग्रीमेंट की तारीख 7 जुलाई 2020 से एक साल की अवधि में हो जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार की पालना रिपोर्ट काे रिकाॅर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 17 अगस्त को तय की।

सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश अधिवक्ता कुणाल रावत की पीआईएल पर दिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 3 जुलाई के अंतरिम आदेश से जयपुर, जोधपुर व कोटा सहित प्रदेशभर में आग बुझाने के लिए 32 मीटर से ऊंची हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं आने तक राज्य के स्वायत्त शासन विभाग को 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया था।

178 मैरिज गार्डन व 72 रूफ टॉप रेस्टोंरेंट को जारी किए नोटिस
राज्य सरकार ने पालना रिपोर्ट में कहा कि 20 जनवरी 2020 से 10 मार्च 2020 की अवधि के दौरान जयपुर में 178 मैरिज गार्डन व 72 रूफ टॉप रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए गए। जबकि 40 सिनेमा हॉल्स व 20 फैक्ट्रीज को एनओसी जारी की गई। अलवर में चार मैरिज गार्डन, 17 कोचिंग संस्थानों व एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए गए। बारां, बाड़मेर, नदबई में भी नोटिस जारी किए गए।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


टिप्पणियाँ