राजस्थान पहला प्रदेश, जहां 22 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत लगेगी, प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों का निपटारा होगा
राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अगस्त को प्रदेश में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिये आपसी सहमति और राजीनामे से अदालतों में लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. शक्ति सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में पहली बार ऑन लाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें धन वसूली से संबंधित बैंकों के प्री-लिटीगेशन के प्रकरण सहित न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर) एवं अन्य सिविल मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
ऑन लाइन लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वकीलों व पक्षकारों से वार्ता की जा रही है और उन्हें सक्रिय रूप से इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑनलाइन लोक अदालत में नोटिस जारी करने से लेकर पक्षकारों के हस्ताक्षर लेने तक के सभी कार्य डिजिटल माध्यम से किये जाएंगे।
अदालत में दोनों पक्षों से उनके निजी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर समझौते पर सहमति ली जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने केवल राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन लोक अदालत लगाने की अनुमति दी है।
मुकदमे की सुनवाई भी पक्षकारों और वकीलों के ई मेल, मोबाइल और व्हाट्स एप नंबर की सहायता से होगी। इन पर अदालत के लिए चयनित मुकदमों के पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूएशन प्लेटफार्म पर मुकदमे के जरूरी दस्तावेजात भी अपलोड किए जा रहे हैं।
इन मुकदमों को प्री काउंसलिंग भी प्रारंभ कर दी गई है जो 21 अगस्त तक जारी रहेगी। पहली बार पक्षकारों के डिजिटल हस्ताक्षर लिए जाएंगे। राजीनामा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसका सत्यापन करने के लिए पक्षकारों के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा।
ओटीपी दर्ज करने पर ही ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूएशन प्लेटफार्म मोबाइल की सहायता से पक्षकार हस्ताक्षर कर सकेंगे। ऑनलाइन लोक अदालत में भाग लेने व जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के हेल्पलाइन नंबर 8306002101 पर संपर्क किया जा सकता है।
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