चयन प्रक्रिया जारी रखने पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

हाईकोर्ट ने रिट याचिकाएं पर सुनवाई कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता धर्मेंद्रसिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉ. निखिल डूंगावत व निहार जैन ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि इस भर्ती के लिए गत 25 नवंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षा आयोजित की गई थी।

इसका परिणाम गत 31 मार्च को घोषित किया गया, जिसमें केवल चयनित अभ्यर्थियों के क्रमांक दिखाए गए। भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स घोषित नहीं किए। इसके अलावा प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्तांक भी उपलब्ध नहीं करवाए गए।

जस्टिस दिनेश मेहता ने रिट याचिका पर सुनवाई कर आरपीएससी को इस भर्ती प्रक्रिया में आगे कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही आरपीएससी व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।



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