लॉयन न्यूज,बीकानेर। कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पुलिस थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली का समस्त क्षेत्र, नयाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में पुरानी गजनेर रोड़ चैखूंटी पुलिया से जस्सूसर गेट, एम.एम ग्राउण्ड तिराहा, नत्थूसर बास रोड़, मुरलीधर चैराहा के उतरी पश्चिमी भाग को छोड़कर पुलिस थाना नयाशहर का समस्त क्षेत्र तथा गोगागेट से रानी बाजार मिलन मिष्ठान भण्डार(नोखा रोड़) से दक्षिण व दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर पुलिस थाना कोटगेट का समस्त क्षेत्र तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागूू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश गुरुवार 9 जुलाई रात 8.00 बजे से प्रभावी होंगे।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि जिन स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है वहां के निवासी अपने मोहल्ले में ही आवश्यक सामान खरीद सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने मोहल्ले से बाहर इस बात के लिए नहीं निकलेगा कि उसे राशन अथवा अन्य सामग्री खरीदनी है । अपने क्षेत्र से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश में वर्णित क्षेत्र से शेष क्षेत्रों में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत् लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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