विशेष न्यायालय पाक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करने व शादी का दबाव बनाने के आरोपी शिवप्रकाश उर्फ रामकेश पुत्र रामलाल कुशवाह निवासी शिवाड़ की जमानत याचिका खारिज की है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया कि 30 जून 2020 को सायं 5 से 6 बजे के बीच नाबालिग पुत्री खेत से लकड़िया लेकर आ रही थी। रास्ते में आरोपी शिवप्रकाश कुशवाहा मिला तथा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा तथा दुष्कर्म करने की नियत से कपड़े खेंचने लगा।
नाबालिग चिल्लाई तो वहां से गुजर रहे कालूराम ने उसे बचाया। आरोपी पूर्व में भी नाबालिग को स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत 7 व 10 फरवरी को चौथ का बरवाड़ा थाने व पुलिस अधीक्षक को की।
लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया।
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