गुरुवार (9 जुलाई) रात 8.00 बजे से होंगे प्रभावी
लॉयन न्यूज,बीकानेर। कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पुलिस थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली का समस्त क्षेत्र, नयाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में पुरानी गजनेर रोड़ चैखूंटी पुलिया से जस्सूसर गेट, एम.एम ग्राउण्ड तिराहा, नत्थूसर बास रोड़, मुरलीधर चैराहा के उतरी पश्चिमी भाग को छोड़कर पुलिस थाना नयाशहर का समस्त क्षेत्र तथा गोगागेट से रानी बाजार मिलन मिष्ठान भण्डार(नोखा रोड़) से दक्षिण व दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर पुलिस थाना कोटगेट का समस्त क्षेत्र तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागूू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश गुरुवार 9 जुलाई रात 8.00 बजे से प्रभावी होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत इस क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता के आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित करतेे हुए क्षेत्र में आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस एरिया को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है।

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