राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2020 और रबी 2020-21 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक अक्षयकुमार शर्मा ने बताया कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा कराना स्वैच्छिक है, पर ऋणी किसानों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम तारीख से सात दिन पहले संबंधित बैंक, संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें योजना में सम्मिलित माना जाएगा।
ऋणी किसानों द्वारा बीमित फसल में यदि कोई परिवर्तन है तो इसकी सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है।
इस बाबत किसानों को घोषणा पत्र बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना खरीफ-2020 के तहत जिन किसानों को 15 जुलाई 2020 तक फसल ऋण स्वीकृत, नवीनीकरण या वितरित किया जाना हो, वही किसान बीमा कवर के लिए पात्र होंगे।
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