जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियुक्त किशनलाल को 20 साल कैद व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 23 मई 2019 की देर रात पीडिता अपने भाई के साथ सो रही थी।
इसी दौरान उसकी मां के मोबाइल पर आरोपी ने फोन किया और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसे रुपए सहित बाहर बुलाया। आरोपी पीड़िता को पड़ौस के खंडहर में ले गया और वहां पर उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया बाद में उसका अश्लील विडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसे मोटरसाईकल से आसलपुर ले गया।
आरोपी पीड़िता को जयपुर, अजमेर व अहमदाबाद भी ले गया और कुछ दिनों बाद वापस जयपुर ले आया। बाद में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ काेर्ट में चालान पेश किया। जिस पर कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को बीस साल की कैद व जुर्माने की सजा दी।
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