विशेष न्यायालय की न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर डेढ़ -डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि ₹3 लाख पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने के आदेश दिए गए हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि 14 नवंबर 2017 को कोलवा थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि नाबालिग को रात 8 बजे बीड़ी लेने के लिए दुकान पर भेजा था।
रास्ते में उसका पड़ोसी अशोक व उसका दोस्त नितिन पीड़िता को जबरन बाडे में ले गए तथा दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से 22 दस्तावेजी साक्ष पेश किए गए। इस आधार पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
इनमें नितिन पुत्र रमेश चंद्र निवासी गुल्लाना थाना बसवा एवं अशोक कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी चंदेरा थाना कोलवा को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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